उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव: अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक बुधवार तक जारी रहेगी, इलाहबाद हाईकोर्ट का आदेश
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- December 13, 2022
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार तक जारी रहेगी।
जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।
हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर मंगलवार तक रोक लगाई थी लेकिन मंगलवार को राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का और समय माँगा था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
ग़ौरतलब है कि प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों में ओ बी सी आरक्षण लागु करने की प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार तक नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
आज सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय माँगा गया तो कोर्ट ने एक दिन और (बुधवार तक) अधिसूचना जारी न करने का अग्रिम आदेश पारित किया।